MP Coaching ban – मध्य प्रदेश मैं चल रही कोचिंगों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी अब नहीं जा पाएंगे 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग पढ़ने और ना ही कोचिंग संस्थाओं में 16 साल से कम उम्र के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा कोचिंग संस्थानों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है छात्र और अभिभावक और कोचिंग संचालक दे रहे हैं अपनी अलग-अलग राय ।
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प्राइवेट कोचिंगों की मनमानी के चलते अब केंद्र सरकार ने कोचिंग चल रहे संचालकों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं खोल सकेगा अगर प्राइवेट कोचिंग खोलना चाहता है तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा
सजा का प्रावधान
अगर कोई कोचिंग संचालक उल्लंघन करता है तो उसके लिए 25 000 का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उसे 1 लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है और इतना ही नहीं अगर किसी छात्र ने पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वह कोर्स खत्म होने के बीच में ही कोचिंग छोड़ना चाहता है या छोड़ने का आवेदन किया है तो कोर्स की बची हुई शेष अवधि का पैसा छात्र को वापस करना होगा